मंगलौर थाने में दो परिवारों का ‘हाई वोल्टेज ड्रामा’, पुरानी रंजिश में भिड़े, 10 पर BNSS-2023 के तहत कार्रवाई

दिनांक : 2025-08-14 11:16:00
- पुरानी रंजिश को लेकर एक दूसरे की जान के प्यासे 10 के खिलाफ पुलिस ने की 126,135 BNSS 2023 निरोधात्मक कार्रवाई, 02 की 170(l) BNSS 2023 में गिरफ्तारी
मंगलौर : मंगलौर कोतवाली में लिब्बरहेड़ी गांव के दो पक्ष अपनी पुरानी व्यक्तिगत रंजिश के चलते पुलिस थाने के भीतर ही गाली-गलौज और एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को लोक शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 10 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, मंगलवार (12 अगस्त 2025) को लिब्बरहेड़ी गांव निवासी लवकुश पुत्र जयपाल सिंह और सुनील उर्फ साबू पुत्र सोहनपाल मंगलौर कोतवाली पहुंचे। दोनों ने दिवसाधिकारी अपर उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह को एक-दूसरे के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए। प्रार्थना पत्रों की जांच के क्रम में कांस्टेबल रोशन शाह को लिब्बरहेड़ी भेजकर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया।
थाने के भीतर ही शुरू हुआ ‘नाटक’
थाने में दोनों पक्षों – लवकुश और सुनील उर्फ साबू – को सम्मानपूर्वक बेंच पर बैठाकर उनके द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्रों के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान, पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष अचानक एक-दूसरे से भिड़ गए। वे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे और मरने-मारने की धमकी देते हुए फसाद पर आमादा हो गए।
आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला
प्रथम पक्ष के लवकुश का आरोप था कि सुनील उर्फ साबू शराब पीकर उसे गाली देता है, उसका रास्ता रोकता है और आंखें दिखाता है। लवकुश ने यह भी बताया कि इस मामले में पहले भी फैसला हुआ था, लेकिन सुनील और उसका परिवार लगातार उनसे रंजिश रखे हुए हैं।
वहीं, द्वितीय पक्ष के सुनील उर्फ साबू ने पलटवार करते हुए कहा कि लवकुश रोज शराब पीकर गाली-गलौज करता है और उसे व उसके परिवार को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। सुनील ने धमकी देते हुए कहा कि वह लवकुश और उसके परिवार को “खत्म कर देगा।”
पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने
दिवसाधिकारी अपर उप निरीक्षक नरेंद्र राठी और निगरानी कर्मचारी हेड कांस्टेबल निर्दोष कुमार ने दोनों पक्षों को काफी समझाया-बुझाया, लेकिन वे शांत नहीं हुए। थाने के भीतर और बाहर निकलकर भी दोनों पक्ष एक-दूसरे के परिवार को गोली मारकर खत्म करने की धमकियां देते रहे और समझाने पर भी बाज नहीं आए।
BNSS-2023 के तहत हुई कार्रवाई
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि यदि इन्हें गिरफ्तार न किया जाता तो ये एक-दूसरे के साथ कोई संगीन घटना कारित कर लोक शांति भंग कर सकते थे, पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों पक्षों के मुख्य व्यक्तियों – लवकुश और सुनील उर्फ साबू को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) के तहत गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति 170 BNSS -2023
- लव कुश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लेबर रेडी 54 वर्ष
- सुनील कुमार उर्फ बाबू पुत्र सोहन पाल निवासी ग्राम बरेली थाना मंगलौर हरिद्वार उम्र 44 वर्ष
126/135 BNSS-2023 के अधीन निरोधातमक कार्रवाई
- नितेश पुत्र कंवरपाल
- शक्ति चौधरी पुत्र अजय कुमार
- विशाल कुमार पुत्र कृष्ण पाल
- अभिषेक पुत्र लवकेश
- सोनिया पत्नी सुनील उर्फ साबू
- लोकेंद्र पुत्र जयपाल
- सौरभ पुत्र लव कुश
- करुणा पत्नी लव कुश, समस्त निवासी ग्राम लिबरहेडी
पुलिस टीम
- अपर उप निरीक्षक नरेंद्र राठी
- कांस्टेबल पप्पू कश्यप
- होमगार्ड निर्दोष कुमार
- महिला कांस्टेबल मधु