पुराने नियम निरस्त, कोविड कर्फ्यू हेतु नए नियम जारी

पुराने नियम निरस्त, कोविड कर्फ्यू हेतु नए नियम जारी

देहरादून।

कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी

★7 जून को जारी हुई एसओपी को किया गया निरस्त

★ बाजारों में दुकानें के खोलने के समय मे हुआ परिवर्तन

★ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगे व्यापारिक प्रतिष्ठान,

★ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दिनांक 09, 11 एवं 14 जून को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे,

★ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे

★ दिनांक 12 एवं 13 जून को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनीटाईज करवाया जाएगा,

★ सभी मालवाहक वाहनो (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति दी गयी,

★आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

★ होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।

★ होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।

★ होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

★ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य भागों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

★ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है।

★राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

★खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी,

★प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाऐं खुली रहेगी

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